सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा , जितेंद्र कुमार शर्मा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 114/ 2021 में निर्णय पारित करते हुए महिला से मंगलसूत्र की लूट के आरोपी सोनू उर्फ टकली पिता रामभरोस कवरेती निवासी घोघरी रैयत ,थाना चांदामेटा ,जिला छिंदवाड़ा को 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियुक्त पर आरोप था, कि उसके द्वारा दिनांक 13.11.2020 को सुबह 10:30 बजे हरिप्रसाद के घर के निकट ग्राम थावरी दामोदर में ,प्रार्थी सुखिया बाई इवनाती , जो पशुओं का चारा लेने के लिए खेत जा रही थी ,उस समय आरोपी सोनू टकली द्वारा वैसाढाना की तरफ से मोटरसाइकिल से आकर और आगे जाकर मोटरसाइकिल रोककर ,पीछे से आकर प्रार्थी सुखिया बाई के गले में पहने मंगलसूत्र को खींचकर मोटरसाइकिल से हिंगलाज मंदिर की तरफ भाग गया था।सुखिया बाई के चिल्लाने पर अन्य लोग भी आ गए थे तथा आरोपी को भागते हुए देखा था। सुखिया बाई की शिकायत पर थाना उमरेठ पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 27.7. 2021 को आरोपी सोनू उर्फ टकली को गिरफ्तार किया गया तथा उसके बताए गए स्थान आरोपी के घर से जमीन से खोदकर मंगलसूत्र बरामद किया गया।
जिसकी शिनाख्त सुखिया बाई द्वारा की गई।आरोपी द्वारा एक अन्य युवक राजेश की संलिप्तता बताई गई,परंतु राजेश के विरुद्ध कोई साक्ष्य न होने से उसे संदेह का लाभ दिया गया।
उक्त प्रकरण में सभी अभियोजन साक्षियों कथन न्यायालय में लेख बद्ध किए गए तथा विचारण उपरांत आरोपी सोनू उर्फ टकली को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य की ओर से लोक अभियोजक अजय पालीवाल द्वारा पैरवी की गई।