कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा 2003) के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती पटले ने तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा 2003) की धारा 4 के अन्तर्गत सभी शासकीय कार्यालयों में तम्बाकू निषेधता संबंधी बोर्ड लगाने के लिये सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों, धारा 6 के अंतर्गत शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग व सभी अशासकीय स्कूलों और कालेज के 100 गज (300 फीट) के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर कार्यवाही करने के लिये संबंधित विभागों तथा धारा 5 व धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिये जिला और विकासखंड स्तरीय निरीक्षण दलों को निर्देश दिये ।
उन्होंने नगरपालिक निगम को भी तम्बाकू विक्रय करने वालों के विरूध्द लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही के निर्देश दिये । बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा ने पुलिस विभाग की आगामी क्राइम बैठक में कोटपा अधिनियम पर चर्चा के लिये जिला नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण डॉ.राहुल श्रीवास्तव को आमंत्रित किया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जी.सी.चौरसिया ने बताया कि कलेक्टर द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में अब प्रत्येक तिमाही में इस कार्यक्रम की समीक्षा की जायेगी और आगामी बैठक में की गई कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा होगी l बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, नगरपालिक निगम, जिला औषधि निरीक्षक, सामाजिक कल्याण व आबकारी विभागों के अधिकारियों के साथ ही बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित थे ।